डॉ. बी आर अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पत्र 01अगस्त 2024 से 28 फरवरी 2025 तक प्राप्त किये जाएंगे : उपायुक्त विक्रम सिंह
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि डा. बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के जरिये विद्यार्थियों को वजीफा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग हरियाणा, पंचकूला द्वारा चलाई जा रही डा बी.आर. अम्बेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के वर्ष 2024-25 में छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु ऑन-लाईन आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट https://saralharyana.gov.in पर दिनांक 01 अगस्त 2024 से 28 फरवरी 2025 तक प्राप्त किये जायेंगें। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, विमुक्त घुमन्तु, टपरीवास श्रेणी और अन्य वर्गो के छात्र/छात्राओं को सक्षम बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिनके लिये निम्न विवरण शर्तों का पालन किया जाना है।
उपायुक्त विक्रम सिंह ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति की आधार परीक्षा कक्षा, आधार परीक्षा में दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लाने पर प्राप्त अंकों की प्रतिशतता की छात्रवृत्ति राशि- 8000/-रुपये दी जाती है। वहीं बारहवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 70 प्रतिशत लेने पर छात्रवृत्ति राशि- 8000/- से 10000/- तक दी जाती है। इसी प्रकार ग्रेजुएट के लिए शहरी क्षेत्रों में 65 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लाने पर छात्रवृत्ति राशि- 9000/- से 12000/- तक छात्रवृत्ति दी जाती है। वहीं पिछड़ा वर्ग (ए०) जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अंक लाने पर, पिछड़ा वर्ग (बी०) जाति के लिए दसवीं के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों 75 प्रतिशत अंक लाने पर तथा सामान्य वर्ग जाति के लिए शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत अंक लाने पर छात्रवृत्ति राशि – 8000/ रुपये दी जाती है।
जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के तहत छात्र/छात्रा द्वारा पास की गई पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, फैमली आईडी व आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आईडी कार्ड तथा माता-पिता तथा अभिभावक की 04 लाख से कम का आय प्रमाण होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिये जिला कल्याण अधिकारी, कार्यालय कमरा नंबर- 408-409, चौथी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-12 में सम्पर्क करें।