
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे/ जिले में गैस्ट टीचर को विभिन्न बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी लगाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 23/BLO/2025-ERS, दिनांक 05 जून 2025 के निर्देशानुसार ग्रूप सी या उससे ऊपर के नियमित कर्मचारी को ही बीएलओ लगाया जाना है।
जिस कार्यालय में नियमित कर्मचारी नहीं है तो उस अवस्था में आंगनवाड़ी, संविदा शिक्षक या कांट्रैक्ट कर्मचारी को बीएलओ बनाया जा सकता है। जिसके लिए नियमित कर्मचारी का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा दिया जाएगा। जिले के विद्यालयों में नियमित शिक्षक होने के बावजूद बूथों पर गैस्ट टीचर की नियुक्ति कर दी गई है।
अतिथि अध्यापक संघ के जिला प्रधान रघु वत्स ने बताया कि अधिकतर बूथों पर गैस्ट टीचर को बीएलओ नियुक्त कर दिया गया है, जबकि विद्यालयों में कई-कई नियमित शिक्षक हैं फिर भी गैस्ट टीचर को बीएलओ बनाया गया है जोकि चुनाव आयोग के निर्देशों की अवहेलना है। विद्यालयों में पहले से ही नियमित शिक्षक हैं तो गैस्ट की ड्यूटी न लगाई जाए। नियमित शिक्षक न होने की अवस्था में ही गैस्ट टीचर को बीएलओ बनाया जाए।







