फरीदाबाद, जनतंत्र टुडे / डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उदय अभियान के तहत एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है।
इस योजना के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्ड लूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती है।
योजना की ऋण प्रक्रिया:- हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता
योजना की ऋण प्रक्रिया इस प्रकार है। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रचलित ब्याज दर पर तीन वर्षो के लिए 7 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण सीमा 05 लाख रुपये तक है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि तीन महीने की होगी। बैंकों द्वारा बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के योजना को कवर किया जाएगा।
यहां करें आवेदन:
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि आवेदन करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय का पता ये है। हरियाणा महिला विकास निगम छठी मंजिल, उपायुक्त कार्यालय, सेक्टर-12 के फोन नंबर- 7015487239 पर जानकारी ले सकते हैं।
