
फरीदाबाद , जनतंत्र टुडे / हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी अतिथि अध्यापकों को शीघ्र पक्का करने की मांग की है हरियाणा अध्यापक संघ संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला प्रधान मुकेश गर्ग ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा की 17 अप्रैल के सर्वोच्च न्यायालय के एक अहम फैसले अनुसार 16 एवं 18, जून- 2014 की हरियाणा सरकार की नियमितीकरण की नीतियों को वैध करार दिया गया है । उन्होंने बताया की प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत सभी अतिथि अध्यापक इन दोनों नीतियों के तहत नियमित होने की सभी शर्तों को पूरा करते हैं । अतः तत्काल प्रभाव से सभी अतिथि अध्यापकों को नियमित किया जाए और जून- 2014 से सभी लाभ प्रदान किए जाएं उन्होंने बताया कि- 2014 में हरियाणा सरकार ने ग्रुप बी, सी एवं डी के तहत कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारी ,शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए नीतियां बनाई थी संगठन के लगातार प्रयास से अतिथि अध्यापकों को नियमित करने के लिए प्रिंसिपल सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार एसएस ढिल्लों ने वित्त सचिव शिक्षा विभाग को लिखित आदेश दिया था परंतु इसके दो दिन बाद ही विधानसभा चुनाव की घोषणा के चलते आचार संहिता लगने के कारण अतिथि अध्यापकों को नियमित करने का मामला आधार में लटक गया और सभी शर्तों को पूरा करने के बावजूद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को नियमित करने से वंचित कर दिया था। इसलिए संगठन मांग करता है कि तुरंत प्रभाव से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालन में सभी अतिथि अध्यापकों को जून -2014 से नियमित किया जाए। शीघ्र ही इस बारे में मुख्यमंत्री से संगठन के लोग बातचीत करके इन शिक्षकों को नियमित करवाने का प्रयास करेंगे।







