फरीदाबाद , जनतंत्र टुडे / हरियाणा में आज से आरंभ हुई बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित करने हेतु हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, गोपनीयता एवं अनुशासन के मानकों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि कोई भी अधिकारी केवल कार्यालय में बैठकर कार्य न करें। सभी अधिकारी नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का भ्रमण करें तथा व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर उनका अवलोकन सुनिश्चित करें।
संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी, अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपरान्त उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने निर्देश दिए कि एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर स्वयं फील्ड में जाकर निरंतर परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में स्थापित सभी 80 परीक्षा केंद्रों पर सुदृढ़ प्रबंध सुनिश्चित हो तथा संवेदनशील एवं अति-संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने दी जाए और निर्धारित परिधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहे।
डीसी एवं जिलाधीश आयुष सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण समय में किसी भी तरह की लापरवाही या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विशेष आदेश जारी किए गए हैं, जो निर्धारित अवधि तक प्रभावी रहेंगे।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आज 25 फरवरी से 01 अप्रैल 2026 तक सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल), सीनियर सेकेंडरी (रेगुलर/री-अपीयर/एजुकेशनल) तथा डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (री-अपीयर) की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर होंगी।
परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध, धारा-163 के तहत विशेष आदेश लागू
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही फोटोकॉपी, फोटोस्टेट मशीनों और अन्य कॉपिंग उपकरणों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है, ताकि नकल जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र या अन्य चोट पहुंचाने वाले हथियार लेकर नहीं चल सकेगा। नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और भीड़ एकत्रित करने जैसी गतिविधियां भी प्रतिबंधित रहेंगी।
जिलाधीश आयुष सिन्हा ने कहा कि आदेश 25 फरवरी से 1 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेंगे। सभी थाना प्रभारियों को इन निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से परीक्षाओं के शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग की अपील की है।
बैठक में एडीसी सतबीर मान, बड़खल एसडीएम त्रिलोक चंद, फरीदाबाद एसडीएम अमित कुमार, बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज, सीटीएम अंकित कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी अंशु सिंगला सहित अन्य सम्बंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
