निगमायुक्त यशपाल यादव
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ने बताया कि हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियमावली,1994 के नियम 3, 7, तथा 9 के अनुसरण में तथा इस संबंध में पूर्व में सभी जारी आदेशों/अधिसूचना को निरस्त करते हुए, हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम, फरीदाबाद के वार्डों की परिसीमन हेतु एक प्रस्ताव, उन व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना है। सभी 45 वार्डों की सीमाओं का विवरण कमरा संख्या-45 सलाहकार, (वार्डबंदी) एमसीएफ (मुख्यालय), बी.के. चौक, एन.आई.टी फरीदाबाद के पास उपलब्ध है।
निगमायुक्त ने आगे बताया कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति अपने ऐतराज व सुझाव उपरोक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से 10 दिन की अवधि के अन्दर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, सैक्टर-17, चण्डीगढ़, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, बे0 न0.11-14, सैक्टर-4, पंचकुला, उपायुक्त फरीदाबाद, लघु सचिवालय, सैक्टर-12 तथा आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, बी0के0 अस्पताल के सामने के कार्यालयों में दे सकता है जिसपर सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।
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