जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और पंचों का ड्राफ्ट जारी होगा मुख्यालय से : एसीएस अनिल मलिक
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
हरियाणा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार हरियाणा प्रदेश में संभावित चुनावों के मद्देनजर पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग में बीसीए जन प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण ड्रा शीघ्र निकालें। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों और पंचों का आरक्षण के लिए मुख्यालय से ड्राफ्ट जारी होगा। वहीं सरपंचो के लिए जिला में ब्लॉक स्तर पर निकलवाना सुनिश्चित करें।
अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग अनिल मलिक व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर आज शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बीसीए वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं में जनप्रतिनिधियों के लिए रिजर्वेशन के सम्बन्ध में जिला उपायुक्तों को दिए दिशा-निर्देश दे रहे थे।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमा शंकर ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सरकार ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण ड्रा किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक न हो इसका भी ध्यान रखा जाए।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाए जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में हो। यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का 2 प्रतिशत या अधिक है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम 1 पंच होगा। ऐसे वार्डों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों को छोडक़र पिछड़ा वर्ग के लिए ड्रॉ के माध्यम से अलॉट किया जाए, प्रत्येक चुनाव में रोटेशन के आधार पर वार्ड आरक्षित किया जाए।
एसीएस अनिल मलिक ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के पदों की कुल संख्या का 8 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित किया जाए। पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षण के लिए प्रस्तावित ग्राम पंचायतों की संख्या के उच्चतम तीन गुना में से ड्रा द्वारा आवंटित किया जाए। जहां पर सरपंच का पद पहले से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उन ग्राम पंचायतों को छोडक़र, पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है, वहां बाद के चुनावों में रोटेशन द्वारा सरपंच के पद के लिए आरक्षण किया जाए। ‘‘प्रत्येक पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग (ए) के लिए वार्ड आरक्षित हों और इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या, उस पंचायत में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात में लगभग समान होगी।
उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति में कुल जनसंख्या की पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में वार्डों को ड्रा द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा आवंटित किया जाए और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाए। प्रत्येक जिला परिषद में भी पिछड़े वर्ग(ए) के लिए आरक्षित हों। इस प्रकार आरक्षित वार्डों की संख्या उस जिला परिषद में वार्डों की कुल संख्या के अनुपात के समान होगी। यह ड्रा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित वार्डों के अलावा आवंटित किया जाए और बाद के चुनावों में रोटेशन अपनाया जाए।
डीसी विक्रम ने बताया कि फरीदाबाद जिला मे ऑड-ईवन व पंचायती राज जनप्रतिनिधियों के लिए रिजर्वेशन पूरी कर ली गई है।
विडियो कान्फ्रेंस में एडीसी अपराजिता, सीईओ जिला परिषद सतेन्द्र दुहन, एसडीएम फरीदाबाद परमजीत चहल, एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोक चंद, एसडीएम बड़खल पंकज सेतिया, सीटीएम नसीब कुमार, एसीईओ अंकिता अधिकारी, डीडीपीओ अजीत सिंह, एसीपीओ श्यामवीर सिंह सहित वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।