District administration - जिला प्रशासनहरियाणा-NCR

आगामी14 दिसंबर- 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित मामलों का आपसी सहमति से होगा समाधान : सीजेएम रितु यादव

फरीदाबाद, जनतंत्र टुडे / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अध्यक्षता में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रितु यादव के मार्गदर्शन में फरीदाबाद  के न्यायिक परिसर में आगामी 14 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

सीजेएम रितु यादव ने बताया कि मोटर व्हीकल, चेक बाउंस , बैंक रिकवरी, बिजली संबंधित, पानी से संबंधित, टेलीफोन से संबंधित, वैवाहिक संबंधित, दीवानी केस, क्रिमिनल अपील, ट्रैफिक चालान, एमवी एक्ट केसेस आदि सभी प्रकार के केसों को इस लोक अदालत में रखा जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं। लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है, जिनका दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया जा सके। वहीं राष्ट्रीय  लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतों में रखें जाने वाले केसों में दोनों पक्षों की जीत होती है और धन तथा समय की बचत होती है। वहीं सामाजिक सरोकारों में आपसी भेदभाव भुलाकर भाईचारे की भावना बढ़ती है। जिसका अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं।

सीजेएम रितु यादव ने विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों से संबंधित लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *