Faridabad - फरीदाबाद

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए तमाम मूलभूत सुविधाओं का होगा इंतजाम: नगराधीश अंकित कुमार

फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे

नगराधीश अंकित कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जिला फरीदाबाद में सभी राजनीतिक पार्टियों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें। ऐसा न करने पर   उनके विरुद्ध एफ.आई.आर. भी दर्ज हो सकती है। सीटीएम अंकित कुमार ने आज अपने कार्यालय में जिला फरीदाबाद में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ फ्री एण्ड फेयर चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए किए गए प्रबंधों बारे मंत्रणा की ।  

नगराधीश अंकित कुमार ने कहा निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार बिना अनुमति के अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थक भी खर्चा करते हैं, तो उनके विरूद्ध भी कार्यवाही होगी। वही फाइनल प्रिंट के बाद ही बूथों की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों को दी जाएगी। मतदान केंद्रों पर तमाम मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ 1500 मतदाताओं से अधिक मतदाता होने पर अतिरिक्त मतदान केंद्र के लिए प्रपोजल भेजा हुआ है। इसके साथ ही मतदाताओं की सहूलियत के लिए इलेक्शन कमिशन द्वारा दी गई “क्यू मैनेजमेंट” एप के जरिए मतदाता अपने बूथ पर लगी भीड़ का जायजा ले सकते है और उचित समय पर बूथ पर पहुंच कर अपना कीमती मतदान कर सकते है। प्रशासन गर्मी के चलते मतदाताओं के लिए ओआरएस वाला पानी, मतदाताओं के लिए बैठने के लिए व्यवस्था, लाइन में लगे मतदाताओं के लिए शेड व तमाम मेडिकल बंदोबस्त करेगा।

यह करना होगा  उम्मीदवारों को:-
नगराधीश अंकित कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी जनसभा बिना परमिशन के नहीं की जाएगी। वाहन, लाउडस्पीकर आदि सभी की परमीशन प्राप्त करके चुनाव कार्य करवाया जाए। उम्मीदवार द्वारा जिस स्थान पर जन सभा करवाई जाए उस स्थान की जनसभा के बाद सफाई आदि साथ-2 करवाई जाए। राजनैतिक दलों से यह भी अनुरोध किया जाए कि किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाना है, क्योंकि प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णतः पाबन्दी है। मतदान वाले दिन पोलिंग बूथ पर सेल्फी लेने और वोट डालते समय विडियो या फोटो खींचने पर पूर्णतः पाबन्दी है, यदि ऐसा किया गया तो उस पर चुनाव नियमों के तहत कार्यवाही होगी।

यह तो कतई नहीं करेंगे उम्मीदवार:-
नगराधीश अंकित कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन अनुसार अपनी सभा में एक-दूसरे उम्मीदवार के विरूद्ध गलत भाषण बाजी नहीं करेंगे अर्थात भाषणों में किसी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं बोलेगे और किसी व्यक्ति की निजी बुराई नहीं करेंगे। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को पहले ही कार्यक्रम के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचना देनी होगी, ताकि वह शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने का पर्याप्त इंतजाम कर सकें। रैली व रोड शो के समय ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। चुनाव  प्रचार के लिए किसी भी पशु-पक्षी आदि जीव का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। चुनाव प्रचार में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल नहीं किया जाना है। कोई भी पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर फोन लेकर नही जाएगा। चुनाव के समय कोई भी कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के अन्दर प्रचार सामग्री नहीं लाएगा और न ही कोई बूथ स्थापित करेगा। पोलिंग के दौरान पोलिंग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर केवल एक मेज, दो कुर्सी व एक छाता ही डालकर अपना बूथ स्थापित कर सकता है।

लोक सभा चुनाव में उम्मीदवार कर सकते हैं यह खर्चा:-
नगराधीश अंकित कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार लोक सभा चुनाव 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव के समय राशि रूपये 95,00,000/- (रूपये पिच्चानवय लाख) अपने चुनाव आदि पर खर्च कर सकते है। लोकसभा के चुनाव में जनरल उम्मीदवार द्वारा रूपये 25,000 की राशि तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार द्वारा राशि रूपये 12,500/- जमानत के रूप में जमा करवानी होंगी। एडीसी आनन्द शर्मा ने कहा कि जिला फरीदाबाद  के सभी छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में 1500 से अधिक मतदाता होने के कारण 103 सहायक मतदान केंद्र बनाने बारे प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

बैठक में बीजेपी से अश्विनी गुलाटी, कामिनी शर्मा, सीपीएम से वीरेंद्र सिंह डंगवाल, बीएसपी से उपकार सिंह, सीपीआई पार्टी से मिथलेश कुमार सहित अन्य कई अधिकारीगण मौजूद थे।

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