बकायाकर देरी से भुगतान के मामले में प्रति मास 1.5 प्रतिशत की दर से लगेगा ब्याज
फरीदाबाद,जनतंत्र टुडे
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा की अधिसूचना दिनांक 18.01.2022 के अनुसार वर्ष 2010-2011 से 2020-2021 तक के संपत्तिकर के बकायाजात पर ब्याज की एकमुश्त छूट सभी करदाताओं को दी जायेगी। यदि उनके द्वारा 31.03.2022 तक अपने बकायाजात का भुगतान किया जायेगा अन्यथा देरी से भुगतान के मामले में प्रति मास या उसके भाग के लिये 1.5 प्रतिशत की दर से ब्याज की दर पर ब्याज वसूल किया जायेगा।
निगमायुक्त ने संपत्तिकर दाताओं से अपील की है कि वे अपने सम्पत्ति कर की बकाया राशि को तत्काल जमा कराये और सरकार की नीति का लाभ उठाये। अन्यथा सम्पत्ति करदाताओं की बकाया राशि को वसूल करने के लिए निगम द्वारा न केवल निर्धारित ब्याज लगाया जायेगा बल्कि उनकी सम्पत्ति को सील करने की कार्यवाही शुरू कर दी जायेगी। उन्होंने लोगों से आगे अपील की है कि लोग निगम कार्यालयों में आने की बजाय अपना संएपत्तिकर http://online.ulbharyana.gov.in/eforms/property Tax.aspx लिंक पर जाकर के जमा करवायें।
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